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चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ जस्टिस गांगुली ने हाई कोर्ट में लगाई याचिका J

कोलकाता, 22 मई (हि.स.)। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज के पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ रहे पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली ने अपने प्रचार पर रोक लगाने के आयोग के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की है। तमलुक से भाजपा उम्मीदवार अभिजीत गांगुली ने बुधवार दोपहर कलकत्ता उच्च न्यायालय में आकर भारत के राष्ट्रीय चुनाव आयोग के आदेश को सीधे चुनौती दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्हें प्रचार से रोका गया है वह उन्हें ''दागदार'' और ''बदनाम'' करने का कदम है।

चुनाव आयोग ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अभिजीत की टिप्पणी की आलोचना की है। अभिजीत के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की रोक लगाते हुए आयोग ने कहा, ''पश्चिम बंगाल राज्य में, जहां महिलाओं का सम्मान करने की एक विशिष्ट परंपरा है, अभिजीत गांगुली द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों ने बंगाल की गरिमा और छवि को भी नुकसान पहुंचाया है।'' आयोग ने अभिजीत की शिक्षा का जिक्र करते हुए लिखा, ''ऐसे शिक्षित व्यक्ति से ऐसे अपमानजनक शब्द वांछनीय नहीं हैं। अभिजीत ने आयोग की इन सभी टिप्पणियों वाले आदेश को चुनौती दी है।''

अभिजीत ने बुधवार को इस संबंध में हलफनामे पर हस्ताक्षर करने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय परिसर में खड़े होकर कहा, ''भारत निर्वाचन आयोग ने कल एक आदेश पारित किया है। मेरी राय में इसमें कई अवांछित टिप्पणियां हैं। मुझे बदनाम किया गया है। मैं इस मानहानि के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। इसके अलावा मैंने उस नोटिस को चुनौती दी है। यानी मैंने आदेश को चुनौती दी है।''

उल्लेखनीय है कि अभिजीत गांगुली के चुनाव प्रचार पर आज बुधवार शाम 5:30 बजे तक रोक लगाई गई है। 

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