Logo
Header
img

पंजाब महिला आयोग अध्यक्ष मनीषा गुलाटी को हाई कोर्ट से झटका, याचिका खारिज

चंडीगढ़, 28 मार्च (हि.स.)। पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब गुलाटी के अध्यक्ष पद पर बने रहने की संभावना समाप्त हो गई है। मनीषा गुलाटी ने दूसरी बार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने सरकारी आदेश में कारण स्पष्ट नहीं होने समेत तकनीकी कारणों को आधार बनाते हुए राज्य सरकार का आदेश रद्द करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि उनकी नियुक्ति तय प्रक्रिया के तहत तीन वर्ष के लिए 13 मार्च 2018 को की गई थी। उन्हें 18 सितंबर 2020 से 19 मार्च 2021 और फिर 18 मार्च 2024 तक एक्सटेंशन तय प्रक्रिया के तहत दी गई। पंजाब सरकार ने 31 जनवरी को एक्सटेंशन का आदेश रद्द करते हुए कहा कि उन्हें एक्ट का उल्लंघन कर सेवा विस्तार दिया गया था। इस पर पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट को 15 फरवरी को गुलाटी को पद से हटाने का निर्णय वापस लेने की जानकारी दी । इस पर हाईकोर्ट द्वारा याचिका का निपटारा किया गया। कुछ दिन बाद पंजाब सरकार ने उन्हें दोबारा पद से हटाने का आदेश जारी किया। इस फैसले को गुलाटी ने चुनौती दी । कोर्ट में पंजाब सरकार ने कहा कि कार्यकाल पूरा होने के बाद किसी भी अध्यक्ष को हटाना उनके अधिकार क्षेत्र में है। सरकार ने नियमों का पालन करते हुए ही उन्हें इस पद से हटाया है। इसके चलते मंगलवार को हाई कोर्ट ने मनीषा गुलाटी की याचिका को खारिज कर दिया।
Top